Last Updated : Jul 25, 2020 Views : 97
देहरादून :-
ऋण बिना किसी गारंटी के मिलने का प्रावधान |
आज देहरादून में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सभी जिलाधिकारियों को पीएम स्ट्रीट वेंडर आतमनिर्भर निधि योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयेजित वीडियो कान्फ्रेंसिंग में सचिव श्री शैलेश बगोली ने पी.एम. स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के संबध में प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने कहा कि यह योजना भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है। इसमें कार्यशील पूंजी के रूप में दस हजार रूपये के ऋण की सुविधा दी गई है। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा 7 प्रतिशत व राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 02 प्रतिशत कुल 09 प्रतिशत का अनुदान दिया जायेगा। ब्याज अनुदान त्रैमासिक दिया जायेगा। इस योजना में ब्याज सब्सिडी 01 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2022 तक उपलबध है। इस योजना में कार्यशील पूंजी के रूप में 10 हजार रूपये के ऋण की सुविधा है।
सचिव श्री शैलेश बगोली ने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए निकाय स्तर पर क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति का गठन किया जा रहा। उन्होंने कहा कि जिन निकायों में समिति का गठन नहीं किया गया है, जल्द गठित की जाय। ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारियों को बैंकर्स के साथ समन्वय स्थापित करना होगा।
प्रधानमंत्री ने फुटपाथ दुकानदारों के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स निधि की घोषणा की थी जिसके तहत ऐसे दुकानदारों को दस हजार रुपये तक का ऋण बिना किसी गारंटी के मिलने का प्रावधान किया गया है।
कैसे करें आवेदन?
सबसे पहले आवेदक को स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट http://pmsvanidhi.mohua.gov.in/ पर जाना होगा. इसके बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर होम पेज खुल जाएगा.